बिहार। हाईकोर्ट में केस फाइल हेतु पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में अब बगैर पहचान पत्र के केस फाइल नहीं होगी। हाईकोर्ट में केस दायर करने के लिये शपथकर्ता को वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करने के साथ ही उसपर हस्ताक्षर भी करना होगा।
इसके बाद ही हाईकोर्ट में केस फाइल हो सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी दूसरे के नाम से केस फाइल न कर पाए। इस नए नियम के लागू होने के बाद लोगो को हाईकोर्ट में केस दायर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी न होने की वजह से लोग केस दायर करने के लिये अपना पहचान पत्र लेकर नहीं आये थे।
दरअसल, अदालत ने पटना हाईकोर्ट रूल्स 1916 के चैप्टर तीन के नियम 16 में संशोधन कर एक और नियम 16 ए जोड़ा है। नए नियम के तहत शपथकर्ता को अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम को लागू करने की अधिसूचना हाईकोर्ट के महानिबंधक के हस्ताक्षर से बिहार गजट में प्रकाशित कर दी गई है।
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