शराब, दहेज और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब बिहार की सरकार ने पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार के सभी शहर और ग्रामीण इलाके में 24 सितंबर से यह प्रतिबंध लागू हो जायेगा और इसका उलंघन करने वालों पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। बिहार कैबनेट की मंजूरी के बाद यह प्रभावी हो जाएगा।
ऐसे लागू होगा कानून
दरअसल, पॉलीथिन पर रोक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के एक्ट में जेल जाने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान तो है लेकिन जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। नये वायलॉज में जिला स्तर पर कमेटी और सिटी स्क्वायड बनाकर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सब्जी विक्रेता से लेकर दुकानदार, थोक और फुटकर विक्रेता, ट्रेडर, हॉकर, फेरीवाला सभी को इसमें शामिल किया गया है। नए बायलॉज के अमल में आते ही प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद कहीं भी पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस पूरी दंड प्रक्रिया के क्रियान्वयन को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
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