तस्कर को दस साल की सजा

एक लाख का जुर्माना

मुजफ्फरपुर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम ने शुक्रवार को गांजा तस्कर रंजीत तिवारी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। रंजीत पश्चिम चंपारण के मनुआपुर थाना अन्तर्गत खैरटिया का निवासी है। 24 जनवरी 2012 को ब्रह्मपुरा पुलिस ने चांदनी चौक पर गांजा के साथ रंजीत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से तीन क्विंटल 15 किलो गांजा बरामद किया था।

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