TRAI ने जारी की एडवाइजरी, ऑडियो कॉलिंग द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग करने से पहले इन शर्तों का रखें ध्यान

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमे TRAI द्वारा ऑडियो कॉल्स के माध्यम से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करने से पहले कई सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। TRAI ने कहा है कि, यूजर्स ऑडियो कॉल्स के जरिये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग ज्वॉइन करने से पहले उन नंबरों और हेल्पलाइंस पर कॉल दर भली-भांति जांच लें। प्राधिकरण ने एडवाइजरी में कहा है, ‘ट्राई को पता चला है कि, कुछ यूजर्स को उस वक्त भारी बिल का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने ऑडियो कॉल्स के माध्यम से किसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वॉइन किया और अनजाने में उनसे कोई अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर या प्रीमियम नंबर डायल हो गया।’

काफी लोगों ने दूरसंचार नियामक ट्राई में यह शिकायत की थी, कि उन्हें ऑडियो कॉलिंग के जरिये कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद भारी-भरकम बिल चुकाना पड़ा है।

इस विषय पर विनियामक ने कहा है कि, ‘कोरोना लॉकडाउन के कारण लोग वर्क फ्रॉम होम करने पर मजबूर हैं। इसके कारण लोग ऑफिस के काम के लिए लगातार ऑनलाइन क्रॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि, उपभोक्ता कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म या एप प्रोवाइडर्स के नंबर और हेल्पलाइन को डायल करने से पहले एप्लीकेशन का शुल्क देख लें।’

इसके साथ ही ट्राई ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्मो की ओर से उपलब्ध कराए गए नियमों और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए कहा है। इसके अलावा, उन्हें उन प्लेटफॉर्मों के कस्टमर केयर में वॉयस कॉल करने की दरें व अन्य शुल्कों का भी पता होना चाहिए। इन नियमों व शर्तों को पढ़ने में गलती करने से आपको भारी-भरकम बिल का झटका लग सकता है।

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