केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का को फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि, कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न इस परिस्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, कि मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है। आपको बता दे कि लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ा कर 3 मई तक कर दिया गया था, जो लॉकडाउन का दूसरा चरण था। अब इसे 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार काफी रियायतों के साथ इसे बढ़ाया गया है।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। रेड जोन वाले इलाकों मे साईकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी, साथ ही एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। रेड जोन वाले इलाकों में सैलून और नाई की दुकाने भी नहीं खुलेंगी। पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा साथ ही स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी नहीं चलेंगे.
लेकिन ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गयी है। आदेश की मानें तो, ग्रीन जोन वाले इलाकों मे में बसे चलाई जाएंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होने दी जाएगी। इसका मतलब है कि, यदि किसी बस में 40 सीटें हैं, तो उसमें 20 से ज्यादा यात्री नहीं बैठेंगे। ग्रीन जोन वाले इलाकों मे नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। लेकिन, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रखा जाएगा।
अगर ऑरेंज जोन की बात करें, तो यहां बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति दी जाएगी। जहां कैब में ड्राइवर के साथ केवल एक यात्री ही बैठ सकेगा। इसके साथ ही ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खोल दिये जाएंगे।