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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी आयकर बिल 2025

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KKN गुरुग्राम डेस्क | आज, 13 फरवरी 2025 को, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर बिल 2025 को लोकसभा में पेश करेंगी। इस बिल का उद्देश्य देश के टैक्स कानूनों को एकजुट करना और उन्हें संशोधित करना है। इस कदम से भारतीय टैक्स व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार होंगे।

आयकर बिल 2025 के प्रस्तुत होने से पहले, इस बिल के उद्देश्य, विशेषताएँ और इसके द्वारा किए गए प्रमुख बदलावों पर एक नजर डालते हैं।

आयकर बिल 2025 का उद्देश्य

नया आयकर बिल 1964 में बनाए गए आयकर अधिनियम को बदलने के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है, जो अब पुराना और जटिल हो चुका है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य पुराने कानूनों को एकजुट करना, अस्पष्टताओं को दूर करना और टैक्सपेयर्स के लिए इसे अधिक समझने योग्य बनाना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बिल आयकर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने में मदद करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नए बिल में किसी नए टैक्स की शुरुआत नहीं की जाएगी, बल्कि यह सिर्फ वर्तमान नियमों को सरल बनाने पर जोर देगा।

आयकर अधिनियम 1964 का बदलाव

आयकर अधिनियम 1964 में समय-समय पर कई संशोधन किए गए हैं, जिससे यह बहुत ही जटिल हो गया है। नए बिल में इन जटिलताओं को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे इसे लागू करना और समझना आसान होगा। बिल का उद्देश्य पुराने प्रावधानों को हटाना और वर्तमान परिपेक्ष्य में अधिक उपयोगी और प्रभावी प्रावधानों को लागू करना है।

‘टैक्स वर्ष’ की नई परिभाषा

नए आयकर बिल में कई पुराने शब्दों और अवधारणाओं को सरल किया गया है। वर्तमान आयकर प्रणाली में “मूल्यांकन वर्ष” और “पूर्व वर्ष” जैसी जटिल परिभाषाएँ शामिल हैं। इन शब्दों की जगह अब “टैक्स वर्ष” शब्द का उपयोग किया जाएगा।

नए सिस्टम के तहत, उदाहरण के तौर पर, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की आय को उसी साल के टैक्स वर्ष के अंतर्गत माना जाएगा, जबकि पहले इसे “पूर्व वर्ष” में शामिल किया जाता था। इससे टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को समझना और भी आसान हो जाएगा।

‘अप्रचलित’ प्रावधानों का हटाया जाना

आयकर अधिनियम में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो अब अप्रचलित हो चुके हैं। जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT), जिसे नए आयकर बिल से हटा दिया गया है। इसके अलावा, पुराने आयकर अधिनियम में कई जटिल शर्तें और प्रावधान थे, जिनका उपयोग नहीं किया जाता था। इनका उन्मूलन किया गया है, ताकि कानून और भी स्पष्ट और संक्षिप्त हो सके।

आयकर बिल में पहले की तरह “व्याख्याएँ और उपधारा” नहीं होंगी, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान होगा। इसी तरह, पुराने कानून में “नहींwithstanding” जैसे शब्दों का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता था, जिसे अब नए बिल में हटा दिया गया है और उनकी जगह “irrespective” शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह भी इसे और अधिक स्पष्ट और पठनीय बनाएगा।

करदाता के अनुकूल प्रावधान

नया आयकर बिल करदाता के हित में कई बदलाव लेकर आया है। इस बिल में किसी भी नए कर को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि यह मौजूदा कर प्रावधानों को सरल और पारदर्शी बनाने पर केंद्रित है। इसके जरिए, सरकार का उद्देश्य कर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है ताकि टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन करना आसान हो सके।

नए प्रावधानों से यह उम्मीद की जा रही है कि करदाताओं को कम समय में अपने टैक्स संबंधी कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उन्हें टैक्स फाइल करने में कोई जटिलता नहीं होगी। इसके अलावा, यह टैक्स सिस्टम को और अधिक टैक्सपेयर्स फ्रेंडली बनाएगा।

कम विवाद और बेहतर अनुपालन

नए आयकर बिल का एक मुख्य उद्देश्य विवादों को कम करना और अनुपालन को बढ़ावा देना है। पुराने कानूनों में कई ऐसे प्रावधान थे, जो अस्पष्ट थे और करदाता और टैक्स प्राधिकरण के बीच विवाद पैदा करते थे। नए बिल में इन अस्पष्टताओं को दूर किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि करदाता और अधिकारियों के बीच समझौता आसान हो।

नए बिल के अंतर्गत, करदाता अपनी जानकारी को अधिक सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे और उन्हें टैक्स अधिकारियों के साथ विवादों में नहीं फंसना पड़ेगा। इससे पूरे देश में कर भुगतान की प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

बिल का कार्यान्वयन

आयकर बिल 2025 को अप्रैल 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। इससे पहले, इसे संसद में चर्चा और अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। संसद द्वारा इस बिल को पारित करने के बाद, भारत में टैक्स प्रणाली में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे।

बिल के लागू होने से पहले, इसे लेकर कई विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी करदाताओं के लिए प्रभावी हो और किसी को भी परेशानी न हो।

आयकर बिल 2025 से जुड़ी मुख्य बातें

  • नया आयकर बिल 1964 के आयकर अधिनियम को बदलने का उद्देश्य रखता है।
  • इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि मौजूदा टैक्स कानून को सरल किया जाएगा।
  • पुराने और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा।
  • “मूल्यांकन वर्ष” और “पूर्व वर्ष” की जगह “टैक्स वर्ष” शब्द का उपयोग किया जाएगा।
  • नए बिल में “नहींwithstanding” शब्द का प्रयोग हटाकर “irrespective” शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
  • इसे 2026 से लागू किया जाएगा, और यह पूरी तरह से पारदर्शी और करदाता के अनुकूल होगा।

आयकर बिल 2025 भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इस बिल के द्वारा टैक्स व्यवस्था को सरल और समझने में आसान बनाया जाएगा। पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर नए और प्रभावी प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जो करदाताओं के लिए बेहतर होंगे।

इस बिल का उद्देश्य न केवल कर प्रशासन को बेहतर बनाना है, बल्कि इसे करदाता के लिए भी सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है। अगर यह बिल लागू हो जाता है, तो यह भारतीय टैक्स प्रणाली को एक नई दिशा दे सकता है, जिससे टैक्स के मामले में सुधार होगा और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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