मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड कोर्ट का फैसला
KKN न्यूज ब्यूरो। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने बालिका गूहकांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को अपनी आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को सजा पर बहस पूरी कर ली थी और 11 फरवरी को सजा की तारीख मुकर्रर की गई थी। बालिका गृहकांड देश के चर्चित यौन उत्पीड़न कांडों में से एक होने के कारण पूरे देश की नजर दोषियों की सजा पर टिकी हुई थी। इससे पहले सीबीआई ने आरोपितो को अधिकतम सजा की गुहार लगाई थी।
सीबीआई ने की थीं जांच
ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की वीभत्स घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। रिपेार्ट में हुए खुलासे के बाद 31 मई 2018 को मुजफ्फरपुर महिला थाने में केस दर्ज किया गया था। बाद में बालिका गृह कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा हो गया था। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में विपक्षी दलों के नेताओं ने बवाल काटा था। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। आज सजा का ऐलान होते ही पीड़ितो ने राहत की सांस ली है।