बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य की न्यायिक प्रणाली (Judicial System) में एक ट्रांसफॉर्मेशनल (Transformational) सुधार की घोषणा की है। इस सुधार (Reform) के तहत छोटे अपराधियों (Petty Criminals) को अब जेल की सज़ा के बजाय सामुदायिक सेवा (Community Service) करने की अनुमति मिलेगी। यह पहल लागू करने वाला बिहार (Bihar) भारत का पहला राज्य बन गया है। इस कदम को बिहार सामुदायिक सेवा नियम 2025 (Bihar Community Service Rules 2025) के तहत औपचारिक (Formal) रूप दिया गया है। इस पॉलिसी (Policy) का मुख्य उद्देश्य पुनर्वास (Rehabilitation) पर ज़ोर देना और जेलों (Jails) पर से दबाव कम करना है।
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नए नियमों में कौन होंगे योग्य?
इस स्कीम (Scheme) का प्राथमिक लक्ष्य अपराधियों (Offenders) का पुनर्वास है। इसमें मुख्य रूप से मामूली अपराधों (Minor Crimes) के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से पहली बार अपराध (First-Time Offender) करने वाले या लो-रिस्क (Low-Risk) माने जाने वाले अपराधी शामिल होंगे। जिन अपराधियों की जेल की सज़ा छह महीने से तीन साल तक है, वे सामुदायिक सेवा के लिए योग्य (Eligible) हो सकते हैं।
अदालत कई विशिष्ट फैक्टर्स (Factors) के आधार पर सामुदायिक सेवा का ऑफर (Offer) देगी। इनमें किए गए अपराध (Offence) की प्रकृति शामिल है। साथ ही, अपराधी की उम्र (Age), चरित्र (Character), पिछला आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) और सफल पुनर्वास (Successful Rehabilitation) की संभावना को भी ध्यान में रखा जाएगा।
लिखित सहमति और सेवा की संरचना
सामुदायिक सेवा की सज़ा (Community Service Sentence) तभी दी जाएगी जब अपराधी अपनी लिखित सहमति (Written Consent) देगा। सेवा की अवधि को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया गया है। यह आम तौर पर एक से 31 दिन तक हो सकती है। वैकल्पिक रूप से, इसे चार से 40 घंटे के काम के रूप में भी संरचित किया जा सकता है।
सेवा अनुसूची (Service Schedule) इस तरह से प्लान (Plan) की गई है कि यह अपराधी के वर्तमान रोजगार (Employment), शिक्षा (Education) या अन्य प्रतिबद्धताओं (Commitments) में कोई बाधा न डाले। यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्वास उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बाधित न करे।
ज़िला और राज्य कमेटियों द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी
इस स्कीम (Scheme) के सफल कार्यान्वयन (Implementation) के लिए एक संरचित प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई है। बिहार (Bihar) के प्रत्येक ज़िले (District) में एक ज़िला सामुदायिक सेवा कमेटी (District Community Service Committee) का गठन किया जाएगा। यह निकाय प्रोग्राम (Program) के स्थानीय ऑपरेशन (Operation) का प्रबंधन करेगा। इसके प्रमुख सदस्यों में ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) और पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) शामिल होंगे। ज़िला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) और परिवीक्षा अधिकारी (Probation Officer) भी कमेटी (Committee) का हिस्सा होंगे।
राज्य स्तर (State Level) पर, एक राज्य सामुदायिक सेवा कमेटी (State Community Service Committee) पूरे प्रोग्राम की निगरानी (Supervision) करेगी। इस उच्च-स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता गृह विभाग के सचिव (Home Department Secretary) करेंगे। इसमें अन्य अधिकारियों और सामाजिक कार्य (Social Work) तथा अपराध विज्ञान (Criminology) के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।
सार्वजनिक लाभ के लिए विभिन्न कार्यस्थल
ज़िला कमेटी को उपयुक्त कार्यस्थल (Workplaces) आवंटित करने का कार्य सौंपा गया है। ये स्थान सार्वजनिक निकाय हैं जो सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य प्रदान करते हैं। आवंटित कार्यस्थलों (Workplaces) में स्थानीय अस्पताल (Hospitals) और शैक्षणिक संस्थान (Educational Institutions) शामिल हैं। कमेटी नगरपालिका कार्यालयों (Municipal Offices) और पुलिस स्टेशनों (Police Stations) का भी उपयोग करेगी। चिड़ियाघर (Zoos) और वन विभाग (Forest Department) जैसे अन्य सार्वजनिक निकाय भी अपराधियों को काम प्रदान करेंगे।
प्रतिभागियों के कर्तव्य और जवाबदेही
अपराधियों (Offenders) द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कर्तव्य विविध हैं। इन्हें समुदाय को मूर्त लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन (Design) किया गया है। ड्यूटी (Duty) में अस्पतालों में वार्डों (Wards) की सफ़ाई या सरकारी कार्यालयों में लिपिकीय सहायता (Clerical Assistance) प्रदान करना शामिल हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स (Participants) शैक्षणिक संस्थानों में रखरखाव (Maintenance) का काम भी संभाल सकते हैं। अन्य कार्यों में सार्वजनिक पार्कों (Public Parks) का मेंटेनेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट (Traffic Management) में सहायता और वृद्धाश्रम (Old Age Homes) में काम करना शामिल है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पार्टिसिपेंट्स को इस सेवा (Service) के लिए कोई पारिश्रमिक (Remuneration) नहीं मिलेगा। प्रोग्राम (Program) के दौरान सख्त जवाबदेही (Accountability) बनाए रखी जाएगी। नियमों (Rules) का किसी भी तरह का उल्लंघन (Violation) होने पर अदालत (Court) द्वारा एक नोटिस (Notice) जारी किया जाएगा। लगातार गैर-अनुपालन (Non-Compliance) होने पर परिणाम भुगतने होंगे। अपराधी को मूल जेल की सज़ा (Original Jail Sentence) और जुर्माना (Fine) भरना पड़ सकता है।
पुनर्वास और भीड़भाड़ कम करने का दोहरा लाभ
विशेषज्ञ इस नई स्कीम (Scheme) को दोहरा लाभ (Dual Benefit) देने वाला मानते हैं। यह प्रोग्राम (Program) अपराधियों को समाज में पुनर्संगठित (Reintegrate) होने का एक सार्थक अवसर प्रदान करता है। वे ऐसा सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य (Socially Useful Work) करते हुए हासिल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्कीम से राज्य की सुधारात्मक सुविधाओं (Correctional Facilities) पर भीड़भाड़ का ऑपरेशनल बोझ (Operational Burden) काफी कम होने की उम्मीद है। यह सुधार (Reform) एक अधिक मानवीय और प्रभावी न्याय प्रणाली (Justice System) की ओर एक प्रगतिशील कदम है। इसका ध्यान केवल सज़ा से हटकर उत्पादक पुनर्वास पर केंद्रित होता है।



