राजकिशोर प्रसाद
गुजरात के अहमदाबाद की कोर्ट ने शुक्रवार को एक मुकदमे के सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा है कि अपनी मर्जी से की जानेवाली वेश्यावृति कोई अपराध नही है। इस फैसले से वेश्यावृति पर सरकार का नियंत्रण कुछ ढीला पड़ सकता है। निर्भया गैंगरेप के बाद सरकार ने इसके लिये सख्त नियम बनाये। विगत वर्ष 3 जनवरी को सूरत में वेश्यालय पर छापा मार बिनोद पटेल सहित चार लोगो को वहाँ गिरफ्तार की थी और उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत कोर्ट में अपराधिक मामले चले। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुये जज जेबी परदिवाला ने कहा की अपनी मर्जी से वेश्यावृति करना कोई अपराध नही है। और बिनोद पटेल पर लगे आरोप को ख़ारिज कर दिया गया। किन्तु कोर्ट ने यह जरूर आदेश दिया है कि पटेल ग्राहक की श्रेणी में आते है या नही और भुगतान कर दिया है या नही। बहरहाल, यह जांज का विषय है।
This post was published on मई 6, 2017 14:47
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