मीनापुर। तुर्की पूर्वी ग्राम कचहरी में विधिक जागरूकता के तहत रविवार को यौन शोषण व मानव तस्करी की रोकथाम की जानकारी दी गई। अधिवक्ता रामबाबू सिंह ने कहा कि अवैध मानव व्यापार की रोकथाम, पीड़ित महिलाओं के बचाव व पुनर्वास के लिए कानून में प्रावधान किया गया है। यौन शोषण की पीड़ित महिलाओं को मुफ्त में कानूनी सहयोग मिलता है। महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस कानून के तहत महिलाओं को प्रथम दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है।
शिविर की अध्यक्षता सरपंच मो. तौहीद आजाद ने की। संचालन पारा विधिक स्वयंसेवक शंकर कुमार ठाकुर ने किया। मौके पर शंभू शाह, हरिश्चन्द्र राय, मीना देवी भी थीं।
उधर, ग्राम कचहरी रानी खैरा में मातृत्व लाभ अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सरपंच सुनिता देवी ने की। यहां उप सरपंच कृष्ण मोहन राय, मुकेश पासवान, राम सूरत राय, सुरेन्द्र बैठा, रीना देवी, रिंकू देवी, चन्द्रिका ठाकुर, मनोज यादव आदि मौजूद थे।
This post was published on दिसम्बर 24, 2017 23:57
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