उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के बंधन को और मजबूत बनाने के लिए विवाह पंजीकरण कानून को अनिवार्य बना दिया है। इसके तहत शादी के एक साल तक पंजीकरण फीस 10 रुपये होगी लेकिन अगर शादी पुरानी है तो 50 रुपये प्रति साल के हिसाब से फीस लगेगी। यानी, बुजुर्गो को अपने बीवी के साथ रहना अब मंहगा पड़ेगा। कहावत है कि शादी का बंधन समय के साथ मजबूत होता है। लेकिन, सरकार की इस तुगलगी फरमान के बाद अब वह महंगा भी होने वाला है।
सरकार के विवाह पंजीकरण कानून में जाति-धर्म का भेद मिटाते हुए इस कानून को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। शासन से जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रत्येक विवाह व पुनर्विवाह के पक्षकारों में कोई एक उप्र का निवासी हो या विवाह उप्र की सीमा में संपन्न हुआ, उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है।
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