भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में खाद्य और पेय उत्पादों में “ORS” शब्द के उपयोग पर रोक लगाने का अहम आदेश जारी किया है। यह कदम उपभोक्ताओं को भ्रमित करने और गुमराह करने वाले लेबलिंग से बचाने के लिए उठाया गया है। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी खाद्य या पेय उत्पाद “ORS” शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, जब तक कि वह उत्पाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त न हो।
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ORS शब्द के प्रयोग पर पहले दी गई छूट की समाप्ति
इससे पहले FSSAI ने 14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024 को आदेश जारी किए थे, जिनके तहत कंपनियों को सीमित मात्रा में ORS शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। उस समय कंपनियों को यह बताना अनिवार्य था कि उनका उत्पाद WHO द्वारा अनुशंसित ORS फॉर्मूला नहीं है। उस समय के नियमों के तहत कंपनियों को ORS शब्द का उपयोग अपने ब्रांड नाम के शुरुआत या अंत में करने की अनुमति दी गई थी। अब FSSAI ने इस छूट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
नई पाबंदी और उपभोक्ताओं की सुरक्षा
FSSAI के नए आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि अब ORS शब्द का उपयोग किसी भी उत्पाद में, चाहे वह फल आधारित पेय हो, रेडी-टू-ड्रिंक पेय हो, या नॉन-कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, अवैध माना जाएगा। यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उपभोक्ताओं को वास्तविक ORS और अन्य पेय उत्पादों में अंतर समझ में आए। यदि कंपनियां ORS शब्द का प्रयोग करती हैं, तो यह FSSAI Act, 2006 की धारा 23 और 24 के तहत कार्रवाई का कारण बन सकता है, क्योंकि इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला माना जाएगा।
भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी
FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8 अप्रैल 2022 को जारी किया गया आदेश, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों और ORS जैसे दिखने वाले उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था, अभी भी लागू रहेगा। इसका मतलब है कि सभी कंपनियों को अपने उत्पादों के लेबल और विज्ञापनों में FSSAI के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कंपनी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो FSSAI Act की धारा 52 और 53 के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
WHO द्वारा अनुमोदित उत्पादों के लिए ही ORS शब्द का उपयोग
FSSAI ने स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया है कि केवल वे उत्पाद जो WHO द्वारा अनुमोदित हैं, उन पर ही ORS शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कदम उपभोक्ताओं को असली ORS और अन्य पेय उत्पादों के बीच अंतर पहचानने में मदद करेगा। FSSAI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो उत्पाद ORS के रूप में बेचे जा रहे हैं, वे वास्तव में WHO द्वारा अनुमोदित हों, ताकि उपभोक्ता स्वास्थ्य से संबंधित सही जानकारी प्राप्त कर सकें।
कंपनियों को अपने ब्रांडिंग में बदलाव करना होगा
इस आदेश के बाद, कंपनियों को अपने ब्रांड नाम और विज्ञापन रणनीतियों में बदलाव करना होगा। उन कंपनियों को अब अपने उत्पादों से ORS शब्द हटाना होगा जो WHO द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। FSSAI का यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने और बाजार में भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को स्पष्ट और सही जानकारी मिलेगी, और वे बेहतर चुनाव कर सकेंगे।
उपभोक्ता सुरक्षा और बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना
FSSAI का यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए उपभोक्ताओं को सही और वास्तविक ORS उत्पादों को पहचानने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह कदम बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाएगा और कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेगा कि वे केवल उन उत्पादों को बेचें जो स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप हों।
FSSAI का यह आदेश कंपनियों के लिए एक संकेत है कि उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा, ताकि वे WHO के मानकों के अनुरूप हों। यह न केवल उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा कदम होगा, बल्कि यह कंपनियों को भी लाभ देगा, क्योंकि यह उन्हें बाजार में एक विश्वासनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा।
FSSAI का यह निर्णय उपभोक्ताओं की भलाई और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक सकारात्मक कदम है। अब केवल उन उत्पादों पर ही ORS शब्द का उपयोग किया जा सकेगा जो वास्तव में WHO द्वारा अनुमोदित हैं। इस कदम से उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलेगी और बाजार में भ्रामक विज्ञापनों और उत्पादों की संख्या कम होगी। FSSAI का यह कदम खाद्य और पेय उद्योग में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को एक नई दिशा देगा।



