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बिहार में Dakhil-Kharij (Land Mutation) के नए नियम जारी, DCLR करेगा समीक्षा, DM रखेंगे निगरानी

KKN गुरुग्राम डेस्क | बिहार सरकार ने जमीन दाखिल-खारिज (Dakhil-Kharij) प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बिना ठोस कारण अस्वीकृत मामलों की समीक्षा के लिए Revenue & Land Reforms Department ने Deputy Collector Land Reforms (DCLR) को निर्देश जारी किया है। साथ ही District Magistrates (DMs) को इस प्रक्रिया की निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। अब अपील के दौरान DCLR पहली ही तारीख को Circle Officer (CO) को दोबारा सुनवाई का आदेश देंगे।

Dakhil-Kharij New Guidelines 2025: मुख्य बातें

✅ बिना ठोस कारण अस्वीकृत मामलों की मार्च 2025 तक समीक्षा और निपटारा करना होगा।
✅ अधिकांश आवेदन दस्तावेज की कमी या त्रुटियों के कारण अस्वीकृत होते हैं।
✅ भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) को मेरिट के आधार पर मामलों की जांच करने का आदेश।
✅ DM पूरे प्रॉसेस पर निगरानी रखेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

बिना ठोस कारण के अस्वीकृत Dakhil-Kharij मामलों की समीक्षा होगी

बिहार सरकार ने बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकृत किए गए दाखिल-खारिज मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कई मामलों में बिना उचित मूल्यांकन के आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, जिससे भूमि मालिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है

Revenue & Land Reforms Department ने आदेश जारी कर कहा है कि यदि Circle Officer (CO) ने बिना मेरिट के कोई Dakhil-Kharij Case रिजेक्ट किया है, तो DCLR अपील के दौरान उसी दिन मामले की पुनः सुनवाई का आदेश देंगे।

Dakhil-Kharij Application Rejection के प्रमुख कारण

बिहार में Land Mutation Application Rejection के पीछे कई कारण होते हैं। इनमें सबसे आम हैं:

???? Incomplete या गलत दस्तावेज संलग्न करना।
???? दस्तावेजों का अपठनीय (Unreadable) होना।
???? ऑनलाइन जमाबंदी (Jamabandi) में त्रुटियां।
???? आवेदन भरते समय Clerical या Mathematical Mistakes।

ऐसे मामलों में आवेदकों को 30 दिनों के अंदर DCLR के पास अपील करने का अधिकार होता है

Dakhil-Kharij Pending Cases को जल्दी निपटाने का आदेश

विभागीय समीक्षा में यह सामने आया है कि कई Land Mutation Cases बिना किसी ठोस कारण के लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। इससे आम जनता को परेशानी होती है और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं।

अब सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी पेंडिंग मामलों को मार्च 2025 तक निपटाया जाए

नए राजस्व मंत्री संजय सरावगी (Revenue Minister Sanjay Saraogi) ने पदभार संभालते ही Dakhil-Kharij की अस्वीकृति और स्वीकृति में हो रही अनियमितताओं पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए

Mission Mode में होगा काम, Transparency बढ़ेगी

बिहार सरकार ने Revenue & Land Reforms Department को पूरी तरह Mission Mode में कार्य करने का निर्देश दिया है। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी

सरावगी ने कहा कि Land Records और Mutation Process में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। इसके अलावा, उन्होंने Land Mutation System को Online और ज्यादा Transparent बनाने की योजना पर जोर दिया

बिहार सरकार की Land Reforms Policy और Future Goals

नव नियुक्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार नीतियों (Land Reforms Policies) को पूरी क्षमता से लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी

सरकार का लक्ष्य है कि:
✅ Jamin Dakhil-Kharij की प्रक्रिया पूरी तरह से Online और Fast Track हो।
✅ Land Record Management को पारदर्शी बनाया जाए।
✅ Revenue Department के कार्यों में Efficiency बढ़ाई जाए।

Dakhil-Kharij Process को आसान बनाने की कोशिश

बिहार सरकार ने Land Mutation और Property Transfer को आसान बनाने के लिए नए कदम उठाए हैं। इससे आम नागरिकों को फायदा मिलेगा और Land Disputes में कमी आएगी।

अगर आपका भी Land Mutation Pending है, तो अब जल्द ही उसका निपटारा हो सकता है। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब Circle Officer मनमाने तरीके से मामलों को अस्वीकृत नहीं कर पाएंगे।

अगर आपका Dakhil-Kharij Application रिजेक्ट हो गया है, तो DCLR के पास अपील करें और फ्रेश हियरिंग की मांग करें।

नए नियमों से बिना ठोस कारण अस्वीकृत Dakhil-Kharij Cases का समाधान जल्द हो सकेगा। अब DCLR खुद इन मामलों की समीक्षा करेंगे और DM निगरानी रखेंगे।

सरकार की Land Reform Policy का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी Land Record Process में देरी न हो और नागरिकों को परेशानी न झेलनी पड़े।

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