नई दिल्ली। सुपीम कोर्ट ने चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। इससे श्री प्रसाद की मुश्कीलें बढ़ सकती है। कानून के जानकार बतातें हैं कि इस आदेश के बाद श्री प्रसाद को सीबीआई की विशेष कोर्ट से फिर से जमानत लेनी पड़ेगी। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को आदेश दिया कि वह इस मामले में देरी करने वालों की जिम्मेदारी तय करें। बतातें चलें कि चारा घोटाला 1996 में सामने आया था। उस वक्त लालू प्रसाद राज्य के मुख्यमंत्री थे और पशुपालन विभाग भी उनकी देखरेख में था।
This post was published on मई 8, 2017 21:07
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