राजकिशोर प्रसाद
गुजरात। अहमदाबाद के रामोल थाना इलाके की एक नाबालिक 16 साल की लड़की को वहाँ की हाई कोर्ट ने भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दे दी है। उक्त लड़की के साथ रेप हुई थी। इसके बाद वह गर्भवती हो गई । तब पीड़िता ने हाई कोर्ट से अपने भ्रूण के गर्भपात की इजाजत मांगी। इसपर कोर्ट ने चिकित्सको से मेडिकल रिपोट मांगी और कहा की अगर यह लड़की गर्भपात कराने में सक्षम है तो तीन डॉक्टरों की टीम के सहमती से गर्भपात कराया जा सकता है। चूँकी वह लड़की 21 सप्ताह की गर्भवती थी। लिहाजा जज जेबी पारडी वाला ने उक्त लड़की को विशेस परिस्थिति में गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है । साथ ही उसके भ्रूण की डीएनए जाँच का आदेश दिया है, ताकि रेप के आरोपी को पकड़ा जा सके।