अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग (ECI) ने राज्यभर के मतदाताओं से अपील की है कि वे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR) 2025 के तहत अपना मतदाता विवरण 25 जुलाई 2025 से पहले सत्यापित और अद्यतन कर लें।
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि से पहले आवश्यक मतदाता प्रपत्र (Form) जमा नहीं करता है, तो उसका नाम आगामी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया जाएगा।
क्या है मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण?
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग नए मतदाताओं को जोड़ने, पुराने विवरणों को अपडेट करने और अयोग्य नामों को हटाने का कार्य करता है। SSR 2025 के तहत, आयोग हर मतदाता से अनुरोध कर रहा है कि वह अपने दस्तावेजों के साथ मतदाता फॉर्म भरकर जमा करें ताकि उनका नाम सुरक्षित रूप से सूची में बना रहे।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
प्रक्रिया | अंतिम तिथि |
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मतदाता फॉर्म भरने की अंतिम तिथि | 25 जुलाई 2025 |
ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन | 1 अगस्त 2025 |
दावा और आपत्ति की अवधि | अगस्त 2025 (तिथि घोषित की जाएगी) |
मतदाता फॉर्म के लिए मान्य दस्तावेज
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि मतदाता को केवल एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा:
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केंद्र/राज्य सरकार/PSU द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
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1 जुलाई 1987 से पहले किसी सरकारी संस्था या बैंक/LIC/डाकघर द्वारा जारी पहचान पत्र
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सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
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पासपोर्ट
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शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मैट्रिक या उच्च)
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स्थायी निवास प्रमाण पत्र (राज्य द्वारा जारी)
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वन अधिकार पत्र
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जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)
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नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
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राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
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सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें?
ऑनलाइन प्रक्रिया:
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आयोग की वेबसाइट पर जाएं: https://electoralsearch.eci.gov.in
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“मतदाता पंजीकरण फॉर्म” टैब पर क्लिक करें
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सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
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25 जुलाई 2025 से पहले फॉर्म सबमिट करें
ऑफलाइन प्रक्रिया:
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अगर आपके घर BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) नहीं पहुंचे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं।
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आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भरें और निकटतम मतदाता पंजीकरण केंद्र (ERO) में जमा कर सकते हैं।
मतदान केंद्र और BLO से संपर्क कैसे करें?
मतदान केंद्र की जानकारी जानने के लिए:
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वेबसाइट पर जाएं: https://electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation
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या ECINET ऐप के “मतदाता सूची में अपना नाम खोजें” सेक्शन का इस्तेमाल करें।
BLO से संपर्क करें:
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ECINET ऐप की मदद से सीधा अपॉइंटमेंट बुक करें
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आप अपने BLO से मिलने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
अफवाहों से रहें सावधान
कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह अफवाह फैल रही है कि अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज समय पर नहीं जमा करता है तो उसका नाम हमेशा के लिए मतदाता सूची से हट जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बात का स्पष्ट खंडन किया है।
“ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रक्रिया वही है जो 24 जून 2025 को अधिसूचित की गई थी, और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है,” — चुनाव आयोग
दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची में सुधार किया जा सकता है, लेकिन 25 जुलाई से पहले फॉर्म जमा करना जरूरी है ताकि आपका नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में शामिल किया जा सके।
क्यों जरूरी है समय पर सत्यापन?
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चुनाव से पहले ड्राफ्ट सूची में नाम शामिल होना जरूरी है।
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अंतिम समय पर भीड़ बढ़ सकती है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
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एक बार नाम छूट गया तो अगली सूची में शामिल होना लंबी प्रक्रिया हो सकती है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाग लेने के लिए आपका पहला कदम है — मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करना। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना है और एक वैध दस्तावेज जमा करना है। चाहे आप पहली बार वोटर बन रहे हों या कई वर्षों से मतदाता हों, यह प्रक्रिया सभी के लिए अनिवार्य है।
25 जुलाई 2025 से पहले यह काम निपटाएं, ताकि आप 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली सूची में शामिल रहें और बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें।
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