क्रेडिट कार्ड बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ेगा महंगा
नई दिल्ली। आज रात 12 बजे संसद के विशेष सत्र के तुरंत बाद जीएसटी लागू हो जायेगा। बातया जा रहा है कि शनिवार 01 जुलाई से पूरे देश भर का टैक्स सिस्टम बदल जाएगा। इसके तहत क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाली कई कंपनियां ऐहतियात के तौर पर अपने ग्राहकों को अलर्ट भेजना शुरू कर चुकी है कि अपना बकाया जल्द से जल्द चुका दें अन्यथा जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स रेट बढ़ जाएगा। जिसके बाद उन्हें रिटर्न में और ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। ग्राहकों को अभी ऐसी सेवाओं के लिए अभी तक जहां 15 फीसदी सर्विस टैक्स चुकाना होता है। वहीं 1 जुलाई से वित्तीय और टेलिकॉम सेवाओं को जीएसटी के 18 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया है। जीएसटी एंडाउमेंट पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान पर 2.25 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। फिलहाल ग्राहकों को 1.88 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होता है। गौरतलब है कि आज शुक्रवार रात संसद के सेंट्रल हॉल में एक भव्य आयोजन के साथ देश में जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में दुनिया के 160 देशो में जीएसटी लागू है।