चर्चित मालेगांव ब्लास्ट में आई निर्णय
मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय और अजय रहिकर को मकोका और यूएपीए से मुक्त कर दिया गया है। अब इन पर आईपीसी की की विभिन्न धाराओं तहत मुकदमा चलेगा। सभी आरोपी अभी बेल पर हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। विस्फोटक से बंधी एक मोटरसाइकिल में धमाका होने के बाद लोगों की मौत हुई थी।
इस मामले में इसी साल अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को जमानत दे दी थी। साल 2008 में हुए मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित बांबे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बांबे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी।