बिहार में आज यानि 23 दिसंबर से प्लास्टिक के थैले के इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो गया है। प्रशासन प्लास्टिक थैले का उत्पादन करने वालों से लेकर इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी नजर रखेगा।
जुर्माने का है प्रावधान
पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड का प्रावधान है और बार-बार ऐसी गलती करने पर जेल तक की सजा भी हो सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वाले को कम से कम 100 रुपये और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक थैले का निर्माण से लेकर बिक्री करने व इस्तेमाल करने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा।
इतना लगेगा आर्थिक दंड
प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन कर उसे बेचने वाला अगर पहली बार पकडा जाता है तो उसके खिलाफ दो हजार रुपये, दूसरी बार में तीन हजार व तीसरी बार में पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा। प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर पहली बार में 1500 रुपये, दूसरी बार में 2500 और तीसरी बार में 3500 रुपये का अर्थदंड लगेगा।