पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस अनिवार्य

ताजिया जुलूस पर लागू होगा नियम

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बिना लाइसेंस लिए पूजा पंडाल बनाने और ताजिया जुलूस निकालने पर रोक लिया गया था। डीएम धर्मेंद्र सिंह ने इस आशय के कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। दशहरा व मुहर्रम की तैयारी की समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि त्योहारों के दौरान पूर्व में अफवाह व अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट व धारा 107 के तहत कार्रवाई होगी। पूजा के दौरान रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे व लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया गया है।

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