मीनापुर। तुरकी पूर्वी पंचायत मे रविवार को बीडीओ के निर्देश पर वार्षिक कार्ययोजना के तहत बाल श्रम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता मुखिया अनिता कुमारी व संचालन पैनल अधिवक्ता रामबाबू सिंह ने किया। पीएलवी शंकर कुमार ठाकुर ने बाल श्रम अधिनियम तथा इसके उल्लघंन के बारे मे विस्तार से बताया। उन्होने कहा कि बच्चे को स्कूल भिजवाये। अच्छी शिक्षा दे.बच्चो के हाथो मे हथौड़ा नही कलम थमाये। बच्चे देश के भविष्य है। उन्होने कहा कि छह से 14 वर्ष के बच्चो से जबरन श्रम कराना कानूनी जुर्म है। ईट उधोग से लेकर अन्य जगहो पर भी बाल श्रम दंडनिय अपराध है। स्कूल कॉलेज मे भी बाल श्रम कानूनी जुर्म है। साथ ही प्रावधानो के तहत विनियमित व्यवसायो तथा प्रक्रियाओ मे बच्चो को नियोजित करने तथा अनुमति देने वालो को एक वर्ष का कारावास व बीस हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी बच्चे को संध्या सात बजे से प्रात: आठ बजे के मध्य कार्य करने की अनुमति नही है। किसी बच्चे से एक दिन मे छह घंटे से अधिक कार्य नही लिया जाना चाहिए। जिसमे उसका आधा घंटा का अंतराल भी शामिल है। मौके पर सरपंच तौहिद आजाद,अरूण साह,शम्भू सुमन,अभय कुमार,राधिका देवी,रीता देवी आदि शामिल है.
This post was published on मई 15, 2017 10:49
Manipur की दर्द भरी दास्तान में झाँकिए, जहां हिंसा, राजनीति और संघर्ष ने इस राज्य… Read More
Manipur में बढ़ती हिंसा और आक्रोश के पीछे की कहानी को जानने के लिए देखिए… Read More
विशेष राज्य का दर्जा: जी हां, विशेष राज्य का दर्जा। भारत की राजनीति में इन… Read More
क्या आप जानना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम… Read More
आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली की ऐतिहासिक सच्चाई पर,… Read More
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार सरकार का गठन हो चुका… Read More