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संविधान दिवस 2025 : 26 नवंबर को तैयार हुआ था संविधान, तो इसे 26 जनवरी को क्यों किया गया लागू?

भारत में संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह अंतर कई लोगों के मन में सवाल उठाता है कि संविधान तैयार होने के बावजूद इसे 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया। आज के समय में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को याद करने का दिन है और इसका महत्व समय के साथ और भी बढ़ गया है।

26 नवंबर: भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन

26 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में बेहद खास है। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाला दिन है। इस दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कदम रखा और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का उद्देश्य संविधान के महत्व, न्याय व्यवस्था और नागरिक अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाना है।

पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसके बाद 19 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें इस दिन को संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया गया।

संविधान को 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया?

यह सवाल अक्सर उठता है कि अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था तो इसे 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। इसका उत्तर भारतीय इतिहास में छिपा है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपनाया था। इस दिन तिरंगा झंडा भी फहराया गया था, जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया था। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।

भारत की स्वतंत्रता संग्राम की यह अहम तिथि थी, इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन को भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया और यह दिन भारत के हर नागरिक को समान अधिकारों की गारंटी देता है।

राष्ट्रीय कानून दिवस से संविधान दिवस तक का सफर

26 नवंबर को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह दिन भारतीय संविधान के महत्व और भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान को दर्शाने का दिन था। 1979 में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में डॉ. एल.एम. सिंघवी ने प्रस्ताव रखा था कि इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाए। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और 2015 तक यह दिन इसी नाम से मनाया जाता रहा।

लेकिन अक्टूबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि इस दिन को अब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सम्मान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद 19 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसे संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया गया।

भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा?

भारतीय संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को इसे पूरा किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है। एक खास बात यह है कि इसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, लेकिन संविधान को लिखने का काम प्रसिद्ध कैलिग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। रायजादा ने संविधान लेखन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया था, जो उनकी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा को दर्शाता है।

संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम और जागरूकता

संविधान दिवस अब पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें संविधान के महत्व पर चर्चा होती है और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में संविधान के बारे में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिन हमें हमारे संविधान की विचारधारा और आदर्शों को याद दिलाता है और यह हमसे यह अपेक्षाएँ करता है कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और उनका पालन करें।

संविधान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है संविधान के मूल्यों को सशक्त बनाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना। यह दिन नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसके माध्यम से संविधान की महत्ता को हर नागरिक तक पहुँचाना है।

26 नवंबर भारतीय संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है। यह दिन संविधान की प्राप्ति और भारतीय लोकतंत्र की स्थापना को याद करने का दिन है। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो भारत के गणराज्य बनने का प्रतीक था। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना हमें हमारे संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को याद करने का अवसर देता है। यह दिन भारतीय संविधान की श्रेष्ठता, उसकी विविधता और उसकी लोकतांत्रिक मूल भावना का उत्सव है।

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