नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एनसीआर में इस बार दिवाली के मौके पर पटाखे नही फूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 31 अक्टूर तक पटाखे नहीं बिकेंगे।
दरअसल 11 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी। इसको अर्जुन गोपाल ने चुनौती दी। वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है।
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