नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम को उम्र कैद
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जोधपुर। जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम बापू को जैसे ही उम्र कैद के सजा एलान किया, आसाराम रो पड़ा। मामला एक नाबालिग से रेप का था। इस केस के दो और आरोपी शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता और शरदचंद्र उर्फ शरतचंद्र को अदालत ने 20-20 साल की सजा और जुर्माना सुनाई है।
कोर्ट ने इससे पहले फैसला सुनाते हुए शिवा उर्फ सवाराम और प्रकाश द्विवेदी को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि आसाराम ने ही नाबालिग से बलात्कार किया था। कोर्ट रूम में फैसले से पहले आसाराम का चेहरा उतरा हुआ था। घबाराहट में वह लगातार राम नाम और हरिओम का जाप कर रहा था।
बतातें चलें कि आसाराम को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता आसाराम के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आश्रम में अध्ययन करती थी। पीड़िता का आरोप था कि आसाराम ने जोधपुर के पास मनाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाकर उससे 15 अगस्त, 2013 को उसके साथ बर्बर रेप किया था।