राजकिशोर प्रसाद
बिहार में शराब कम्पनियो ने सुप्रीम कोर्ट से शराब नष्ट करने को और वक्त माँगा है। करीब दो सौ करोड़ की शराब को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 31 मार्च के आदेश में कहा था कि 31 मई तक बिहार सरकार के निर्देश में सारे शराब नष्ट कर दिये जाये। किन्तु तय समय सिमा में बिहार के शराब कम्पनियो ने इसे नष्ट करने में अपने को असमर्थ समझ रही है। इन शराब कम्पनियो के वकील अमित सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर शराब नष्ट करने की सीमा बढ़ाने की अपील की है। अपने दलील में अमित सिब्बल ने कहा है कि करीब दो सौ करोड़ की शराब को नष्ट या निर्यात के लिये जो समय नीला है वह पर्याप्त नही है। इस कम समय में यह सम्भव नही लगता है। समय सीमा बढ़ाने की अपील की है। जस्टिस एस नागेश्वर राव और नवनीत सिन्हा की खण्डपीठ ने 29 मई को सुनवाई की तारीख तय की है।
This post was published on मई 24, 2017 23:53
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