सीतामढ़ी के सांसद को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सीतामढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीतामढ़ी संसदीय सीट पर हुए चुनावों में उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने के मामले में दायर याचिका पर सांसद रामकुमार शर्मा और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस उम्मीदवार रहे रामनिरंजन राय की अपील पर जारी किए हैं।
बिहार पुलिस के अधिकारी रहे राय का नामांकन यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि वह पुलिस सेवा में हैं क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। राय ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में स्वीकार्यता का प्रश्न नहीं है। इसे तीन माह की अवधि बीतने के बाद स्वत: स्वीकार मान लिया जाता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया हुआ है। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। बाद में सरकार ने 16 फरवरी 2016 को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली।
राय ने कहा कि उन्होंने मई 2014 में हुए संसदीय चुनावों से काफी पहले 31 दिसंबर 2013 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सरकार को नोटिस दिया था। लेकिन सरकार ने तीन माह की अवधि बीतने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अंतत: उन्होंने एसपी के पद से 1 अप्रैल 2014 को इस्तीफा दे दिया लेकिन सरकार ने उसे भी स्वीकार नहीं किया।
यह मामला वह पटना हाईकोर्ट ले गए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में माना कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया था। निमयानुसार उन्हें सेवा से इस्तीफा देने का सबूत लाने के लिए दो दिन का समय देना चाहिए था।

KKN लाइव WhatsApp पर भी उपलब्ध है, खबरों की खबर के लिए यहां क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply