बिहार सरकार ने जनता के लिए एक बड़ी पहल की है, जिससे अब लोग घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब बिहार के निवासी और अन्य राज्य के लोग भी आसानी से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पुलिस सत्यापन करवा सकते हैं, लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और कई अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के लॉन्च होने से आम जनता को थाने के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और पुलिस सेवाओं में पारदर्शिता और गति दोनों में सुधार होगा।
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पुलिस सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम
बिहार सरकार ने पुलिस सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम उठाया है। इस पहल के जरिए अब आम नागरिक बिना थाने जाए अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। सम्राट चौधरी ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं मिलेंगी, जो पहले केवल थाने में जाकर ही प्राप्त की जा सकती थीं।
सिटीजन सर्विस पोर्टल कैसे काम करेगा
इस पोर्टल का उपयोग शुरू करने के लिए नागरिकों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल की वेबसाइट पर जाते ही, सबसे पहले नागरिकों से उनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी बुनियादी जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक चार अंकों का OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा, जिसे उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त करना होगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद, पोर्टल पर एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी, जिससे उपयोगकर्ता भविष्य में कभी भी पोर्टल में लॉगिन करके सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
लॉगिन करने के बाद नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध होंगी। सबसे पहले, पोर्टल के माध्यम से FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) या शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट, गुम या चोरी हुई संपत्ति की रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायक सत्यापन, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण, चालक का पूर्व चरित्र सत्यापन, और वाहन स्थानांतरण के लिए NOC जैसी सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।
पहले जो कार्य नागरिकों को बार-बार थाने जाने पर ही पूरे होते थे, अब वही कार्य कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन पूरा किए जा सकेंगे। पोर्टल के माध्यम से कई कार्यों को आसानी से और जल्दी से किया जा सकेगा, जिससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी।
शिकायत दर्ज करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
यदि कोई नागरिक पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने होंगे। शिकायत दर्ज करते समय आवेदक को अपना पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड या कोई अन्य मान्य पहचान पत्र अपलोड करना होगा। इसके अलावा, आवेदक को अपना स्थाई पता भी सही-सही दर्ज करना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई इसी आधार पर की जाएगी। सभी जानकारी भरने के बाद, नागरिक अपनी शिकायत विस्तार से लिखकर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
शिकायत प्रक्रिया की पारदर्शिता और ट्रैकिंग
शिकायत दर्ज करने के बाद, सरकार का दावा है कि विभागीय अधिकारी जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। नागरिकों को उनकी शिकायत के हर स्टेप की जानकारी मोबाइल पर मैसेज और ईमेल के जरिए मिलेगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी। पोर्टल पर मौजूद ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से आवेदक अपनी शिकायत की स्थिति कभी भी देख सकता है। यह व्यवस्था नागरिकों को अपनी शिकायतों के बारे में पूरी जानकारी और पारदर्शिता प्रदान करेगी, जिससे लोगों का विश्वास पुलिस प्रणाली पर बढ़ेगा।
डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में मील का पत्थर
यह डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने वाला कदम बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे उन नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी, जो अपनी नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण थाने नहीं जा पाते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में इस पोर्टल को और भी उन्नत किया जाएगा, ताकि और अधिक सेवाएं नागरिकों की पहुंच में लाई जा सकें।
पुलिस व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक बड़ा बदलाव
इस पोर्टल का उद्देश्य बिहार में पुलिस व्यवस्था को अधिक आधुनिक, जवाबदेह और कुशल बनाना है। अब लोगों को छोटी से छोटी शिकायत के लिए भी थानों में लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। वे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और इसकी स्थिति ट्रैक भी कर सकते हैं। यह पोर्टल न केवल पुलिस सेवाओं को सरल बनाएगा बल्कि नागरिकों को आसानी से पुलिस विभाग से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
भविष्य में पोर्टल में और सेवाएं जोड़ी जाएंगी
सम्राट चौधरी ने बताया कि इस पोर्टल के उपयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक सेवाएं जोड़ी जाएंगी। नागरिकों के लिए पोर्टल को और उन्नत किया जाएगा, जिससे यह और भी सुविधाजनक और व्यापक बनेगा। इससे और अधिक सेवाएं नागरिकों की पहुंच में आएंगी और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ और भी आसानी से मिलेगा।
बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ राज्य की पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक अब अपनी शिकायतें, सत्यापन और अन्य पुलिस सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। यह कदम पुलिस सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। आने वाले समय में इस पोर्टल के और अधिक उपयोगी होने की संभावना है, और यह बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
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