Home National 18 साल तक की पत्नी से यौन संबंध रेप है, सुप्रीम कोर्ट

18 साल तक की पत्नी से यौन संबंध रेप है, सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज अपने एक अहम फैसला में 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी से यौन संबंध को रेप मान लिया है। कोर्ट ने माना है कि यदि पत्नी नबालिग है और पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह रेप माना जायेगा। पहले 15 वर्ष से 18 वर्ष उम्र की शादीशुदा युवती के साथ पति के द्वारा बनाई गई शारीरिक संबंध को रेप नही माना जाता है।


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Show comments

Exit mobile version