Home Crime पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपित  समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज

पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपित  समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज

​संतोष कुमार गुप्ता

मुजफ्फरपुर। हिन्दुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले के तीन आरोपितों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएन तिवारी ने मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य आरोपित अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, रोहित कुमार सोनी व सोनू कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। केस के आईओ सीबीआई अधिकारी सुनील कुमार रावत को अनुसंधान में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया गया।उन्हे  फटकार भी लगाई।

आरोपितों के वकील शरद सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2016 को केस री-रजिस्टर्ड करने के बाद सीबीआई ने सिर्फ सोनू कुमार उर्फ सोनू कुमार सोनी के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने बताया कि दो जून 2016 को सरेंडर के बाद लड्डन मियां को गया जेल में रखा गया। सीबीआई की विशेष अदालत में 28 जनवरी 2017 को जमानत याचिका दाखिल की, तब 15 फरवरी 2017 को लड्डन मियां को रिमांड किया गया। श्री सिन्हा ने बताया कि आदेश की प्रति मिलने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। वहीं सीबीआई की ओर से स्पेशल पीपी एएच खान ने जमानत याचिका का विरोध किया।

वकील शरद सिन्हा ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत से पूर्व में ही जमानत अर्जी खारिज हो गयी है।
क्या है मामला

बीते वर्ष 13 मई की रात पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर सीवान स्टेशन रोड में हत्या कर दी गयी थी। पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज की गयी थी। पुलिस जांच में लड्डन मियां समेत अन्य आरोपितों की पहचान हुई थी। सुरक्षा कारणों से लड्डन मियां को सीवान से गया जेल भेजा गया था। बाद में उसे सीबीआई की विशेष न्यायालय में पेशी के लिए मुजफ्फरपुर जेल लाया गया है। यहां पहले से हत्याकांड के अन्य आरोपित जेल में बंद हैं। हत्याकांड के आरोपित मो. कैफ व जावेद मियां जमानत पर जेल से बाहर हैं।

KKN लाइव WhatsApp पर भी उपलब्ध है, खबरों की खबर के लिए यहां क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।

KKN Public Correspondent Initiative


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Exit mobile version