Home Jharkhand पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी करार

पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी करार

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कोयला घोटाला मामले में दोषी पाए गयें है। नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष सीबीआई जज भरत पराशर ने पूर्व मुख्यमंत्री सहित पूर्व मुख्य सचिव एके बसु को भी दोषी करार दिया है। सजा गुरुवार दोपहर सुनाई जाएगी।
दरअसल, सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कोयला घोटाले में नामजद आरोपी मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है। सीबीआई अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ छह दिसंबर को हाजिर होने का समन जारी किया था जिसके बाद आरोपी कोर्ट में पेश हुए। बतादें कि सीबीआई अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 409 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दोषी पाया है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि आरोपियों ने झारखंड स्थित राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में नियमों का पालन नहीं किया। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आठ जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय को कोयला खंड आवंटन करने की अनुशंसा नहीं थी। बल्कि, स्क्रीनिंग कमिटी ने आरोपित कंपनी को खंड आवंटित करने की सिफारिश की थी।
बताया जाता है कि मधु कोड़ा के अलावा एचसी गुप्ता, निदेशक वैभव तुलस्यान, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु समेत बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, मधु कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान भी इस मामले के आरोपियों में शामिल हैं।


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Show comments

Exit mobile version