उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला तथा 12 मई को परिणाम घोषित किया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने करीब एक दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद तथा लखनऊ खंडपीठ में 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार के अनुसार, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया है। सरकार इन आपत्तियों को यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
This post was published on जून 3, 2020 12:28
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