मुजफ्फरपुर। मुजफफरपुर जिले के कलेक्ट्रेट में बहुचर्चित गैंपरेप मामले की मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जज रेप के दोषी निक्कू कुमार व जितेंद्र पासवान को 20 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। मामले में कोर्ट ने दोनों को छह सितम्बर को दोषी करार दिया था।
कोर्ट ने दो अन्य आरोपित विकास तिवारी व गौतम झा को बरी कर दिया था। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने विकास व गौतम को पहचान से इंकार कर दिया था। दोषी निक्कू पूर्वी चंपारण के फेनहारा थाना के खानपिपरा व जितेंद्र बेगूसराय के भगवतपुरा थाना के हरडीहा का निवासी है। मामले में एक अन्य आरोपित के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मामले को स्थानांतरित किया गया था।
यह घटना चार जनवरी 2015 की है। पश्चिम बंगाल के न्यू अलीपुरद्वार की किशोरी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एक कमरे में गैंगरेप हुआ था। पीड़िता ने नगर थाने में एफआईआर कराई थी। मामला चर्चा में आने के बाद पुलिस ने घटना के सप्ताह भर के अंदर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था।
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