हरियाणा। अब हरियाणा में भी 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप करने पर फांसी के सजा का प्रावधान किया गया है। बताते चलें कि इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने कानून बना कर 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रावधान वाला बिल पास किया हुआ है।
हरियाणा सरकार ने बजट सत्र के अंतिम दिन इस बिल पर अपने सहमति की मुहर लगा दी है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप करने पर अपराध गैर जमानती होगा और इसके दोषियों को फांसी या उम्रकैद की सजा होगी। विधानसभा में इस संबंध में पेश ‘दंडविधि संशोधन विधेयक 2018’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से अब अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। इसके साथ ही बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराध में भी कमी आएगी।
बता दें कि इसी साल जनवरी के महीने में पांच दिन के अंदर सात बच्चियों से रेप के बाद राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। उस वक्त मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा था कि राज्य सरकार विधानसभा सत्र में कानून लाएगी और आरोपियों के दोषी साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
This post was published on मार्च 15, 2018 19:24
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