Home Uttar Pradesh वाहन पर प्रेस या पुलिस लिखने पर होगी जांच

वाहन पर प्रेस या पुलिस लिखने पर होगी जांच

मो. सदरुल खान
यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी वाहनों पर फर्जी तरीके से प्रेस या पुलिस लिखने को अवैध करार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दिना निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से अपने वाहन पर प्रेस या पुलिस लिखवाएगा, तो उसके खिलाफ भादवी की धारा 420 के तहत कार्रवाई होगी। कोर्ट के निर्णय के बाद फर्जी पत्रकारों में हड़कंप मचा हुआ है।

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