बिहार। सीवान जिले के चर्चित तेजाब कांड में निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पाए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित चार लोगों को पटना हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में बुधवार को अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
उल्लेखनीय है कि सीवान के बाहुबली राजद नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन इसी मामले में फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। शहाबुद्दीन को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना हाईकोर्ट का दरवाज खटखटाया था। गौरतलब है कि 16 अगस्त, 2004 को सीवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था। गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी, जबकि राजीव उनके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा था। इस मामले में गिरीश की मां कलावती देवी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।
This post was published on अगस्त 30, 2017 19:10
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