जिशा रेप व मर्डर के आरोपित को सज़ा-ए-मौत

केरल। केरल में एक दलित महिला के साथ बलात्कार और बाद में उसकी निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले में एर्नाकुलम की अदालत ने असम के अमीरुल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई है। घटना पिछले वर्ष की है।
एर्नाकुलम के प्रधान सेशन कोर्ट के जज न्यायाधीश एन अनिल कुमार ने अमीरुल इस्लाम को एक लॉ की स्टूडेंट के साथ बलात्कार व उसकी हत्या का दोषी करार दिया था। आरोपित मजदूर है और वह मूल रूप से असम का रहने वाला है।
इस मुकदमे में मोहम्मद अमीरुल इस्लाम को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 के तहत हत्या, 376 के तहत बलात्कार और 376 (ए) के तहत दोषी पाया है। अदालत ने अपराध में इस्लाम की भूमिका स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए जांच दल की प्रशंसा भी की है। बतातें चलें कि जांच दल ने डीएनए टेक्नीक और कॉल रिकॉर्ड की जांच जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया था।

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