पेंशनधारियों को देना होगा जीवित होने का प्रमाण-पत्र

बिहार। बिहार में समाजिक सुरक्षा पेंशन लेना है तो आपको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए एक से 10 जुलाई तक सभी प्रखंडों के अलावा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। प्रमाण पत्र नहीं देने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी।

सरकारी आदेश में स्पष्ट कह दिया गया है कि शिविर में पेंशनधारियों को अपना आधार कार्ड के साथ एक आवेदन भी देना होगा। अगर आधार नहीं बना है तो पेंशनधारी तत्काल प्रखंड में रजिस्ट्रेशन करायेंगे और आवेदन के साथ रजिस्ट्रेशन नम्बर देंगे। इसके अलावा पंचायत सचिव लिखकर प्रमाण पत्र देंगे कि पेंशनधारी उनके सामने उपस्थित हो चुकें हैं।
सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तो सूबे में तकरीबन 24 हजार पेंशनधारियों का पता नहीं चल रहा है। फर्जी तरीके से पेंशन लेने की भी शिकायतें मिल रही हैं। 10 हजार से अधिक पेंशनधारियों के बैंक खातों को केन्द्र ने स्वीकार नहीं किया है। इसके लिए सरकार के निर्देश पर सभी प्रखंडों में शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था की गयी है। जीवित होने का प्रमाण पत्र नहीं देने वाले पेंशनधारियों का नाम सूची से काट दिया जाएगा।

KKN लाइव WhatsApp पर भी उपलब्ध है, खबरों की खबर के लिए यहां क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।