ओडिशा। ओडिशा में एक महिला के साथ बलात्कार करना एक व्यक्ति को मंहगा पड़ गया। बलात्कार के दोषी पाय जाने पर स्थानीय अदालत ने आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
अतिरिक्त व सत्र न्यायाधीश- सह- विशेष अदालत की न्यायाधीश प्रज्ञा पाणिग्रही ने बलात्कार के अपराध के लिये 38 वर्षीय बबुनी भोल को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुना दी है।
बतातें चलें कि भोल सदर पुलिस थाना अंतर्गत श्यामसुंदरपुर गांव का रहने वाला है। उसने 19 अप्रैल 2013 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रही महिला के साथ बलात्कार किया था। घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी। अदालत ने शनिवार को दोषी को 20 साल की सजा सुनाने की साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी के वकील ने मीडिया को बताया रेप में दो अन्य पर भी आरोप थ लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है।
This post was published on मार्च 10, 2018 08:28
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