अनुच्छेद 35-ए को लेकर कश्मीर में मचा बवाल

अलगाववादियों ने घाटी में किया बंद का आह्वान

भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के नागरिको को विशेष अधिकार देने वाला अनुच्छेद 35-ए अब देश की राजनीति में नासूर बन कर चूभने लगा है।

अलगाववादियों ने इसको लेकर घाटी में दो रोजा बंद का आह्वान कर दिया है। नतीजा, प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को दो दिनो के लिए रद्द करने का फैसला किया है। अलगाववादी नेता अनुच्छेद 35-ए का समर्थन करते हुए धमकी दी है कि अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद को हटाने का निर्णय देती है तो कश्मीर में इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा।
जानें क्या है अनुच्छेद 35 ए
दरअसल, अनुच्छेद 35-ए के तहत जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। यानी के भारत के किसी भी दूसरे राज्य का कोई नागरिक चाह कर भी जम्मू कश्मीर में जमीन की खरीद नहीं कर सकता है और वहां स्थायी तौर पर निवास भी नहीं सकता है। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विशेष दर्जा दिया हुआ है।
विवाद का कारण
एक समाजिक संस्था वी द सिटिजन्स ने जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने के लिए सुप्रीप कोर्ट में याचिका दायर की हुई है और इसी छह अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। इसी एक मात्र कारण को आधार बना कर कश्मीर के अलगाववादी नेताओं ने घाटी में बंद का आह्वान करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।

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